Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana :- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के द्वारा मिलेगा ३००० प्रतिमाह
असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक ! अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुलता है भारत में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं।
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो जिसको यह योजना का लाभ मिल रहा है उसके पति/ पत्नी को 50% प्रतिमाह मिलेगा, भारत में कोई भी पेंशन पति/ पत्नी तक ही लागू होता है उसके की और परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा!
यह योजना परिवार में केवल एक लोग को मिलेगा, यह असंगठित श्रमिक के लिए आर्थिक रूप से सहयोग है क्योंकि असंगठित श्रमिक का हमारे अर्थव्यवस्था में 50 फिसदी योगदान है
इसमें योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के लोग लाभ उठा सकते हैं उनको 55 से 200 प्रतिमाह देना होगा सरकार को और जब वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो सरकार उनकों आजीवन पेंशन के रूप में 3000 रुपये मासिक सहयोग करेंगी!
AU LAW STUDENTS : इलाहाबाद विश्वविद्यालय BALLB की छात्रा की एक ही आवाज पर मदद के लिए आगे आए विश्वविद्यालय के छात्र I
पात्रता क्या है Eligibility
जिसको भी इस योजना का लाभ उठाना है वह असंगठित श्रमिक होना चाहिए !
उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए जब वह इस योजना से जुडता है तब
उसका प्रतिमाह कमाई 15 हजार से कम होना चाहिए
वह संगठित श्रमिक नहीं होना चाहिए और ना ही कर दाता होना चाहिए
आधार कार्ड, बचत खाता या जनधन खाता और IFSC CODE होना आवश्यक है